न्यूज़ डेस्क: इनकम टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई नियम 30 सितंबर के बाद बदलने जा रहे हैं. इसे देखते हुए बाकी बचे तीन दिन में सभी जरूरी काम निपटा लें क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिलेगा. सितंबर महीने में डेडलाइन रखने के पीछे मुख्य वजह कोविड के चलते लॉकडाउन और कई तरह के प्रतिबंध हैं. अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो सितंबर का डेडलाइन और कई महीने पीछे पड़ता. इस तरह सितंबर महीने तक लोगों को मोहलत मिली है.
तीन तरह के बड़े टास्क हैं जिन्हें 30 सितंबर 2021 तक जरूर निपटा लेना है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसमें पहला काम है कि आप 30 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जरूर जुड़वा लें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर बैंक से जुड़े काम में दिक्कत आ सकती है. अब बैंक से जुड़े सभी मैसेज और ट्रांजेक्शन के लिए ओटीपी मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाते हैं. ये काम तभी हो पाएंगे जब बैंक खाते से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा.
बदल जाएगा ऑटो डेबिट से जुड़ा नियम
इसी तरह 1 अक्टूबर 2021 से आपके बैंक से जुड़ा ऑटो-डेबिट पेमेंट का नियम बदल जाएगा. उसे जारी रखने के लिए दो काम जरूर करने होंगे. आप ऑटो-डेबिट का फायदा तभी ले पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर खाते से जुडा़ होगा और नंबर बिल्कुल सही होगा. अगर बैंक में आपका मोबाइल नंबर गलत होगा तो आटो-डेबिट का सिस्टम उसे रीड नहीं कर पाएगा और आपके खाते से पैसे नहीं कटेंगे. यानी कि ऑटो-डेबिट नहीं होगा और आपके पेमेंट का बिल फंस जाएगा. इससे आप पर ब्याज चुकाने का दबाव बढ़ सकता है. अगर ऑटो -डेबिट नहीं होगा तो आपका पेमेंट बाउंस हो सकता है और आपको इसके लिए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
ऑटो-डेबिट नहीं होने से आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं होगा, कई तरह के यूटिलिटी बिल जैसे कि गैस, बिजली, पानी, फोन आदि का पेमेंट अटक जाएगा. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या एपल म्यूजिक और स्पॉटीफाई का बिल नहीं चुका पाएंगे. ये सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो सकती है. नए नियम के मुताबिक अब बैंकों को ऑटो-डेबिट से 24 घंटे पहले मैसेज भेजना होगा और यह तभी होगा जब आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होगा.
डीमैट खाते का केवाईसी जरूरी
अगला नियम डीमैट अकाउंट का केवाईसी कराने से जुड़ा है. सेबी ने कहा है कि डीमैट अकाउंट का केवाईसी कराना जरूरी होगा. जुलाई में सेबी ने कहा था कि डीमैट अकाउंट के केवाईसी की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है. सेबी ने कहा है कि ट्रेडर्स को डीमैट अकाउंट के साथ अपना नाम, पता, पैन, वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी. अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो डीमैट अकाउंट बंद हो सकता है. केवाईसी नहीं होने पर डीमैट अकाउंट से शेयर का ट्रांसफर पूरा नहीं होगा. शेयरों की खरीद भी नहीं कर सकेंगे.
विवाद से विश्वास की अंतिम तारीख
तीसरा नियम विवाद से विश्वास के पेमेंट से जुड़ा है. अगर आप बिना किसी कार्यवाही के विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स विवाद का निपटारा करना चाहते हैं तो टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 सिंतबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नोटिफिकेशन के मुताबिक, विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्सपेयर के पेमेंट से संबंधित फॉर्म तीन को जारी करने और सुधार करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में टैक्सपेयर्स को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस कानून के तहत देय राशि के पेमेंट का समय 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा.