न्यूज़ डेस्क : कोई भी बैंक कटे-फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकता है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आइबीआइ) ने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई नोट नहीं बदलता है तो आप आरबीआइ के टोल फ्री नंबर 14440 पर मिस्ड काल कर सकते हैं। आरबीआइ संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।
कटे-फटे नोट नहीं लेते बैंककर्मी
बैंक में अक्सर देखा जाता है कि बैंक में धनराशि जमा करने आने वाले कटे-फटे नोट लेकर भी आते हैं। बैंक में उनसे नोट जमा करने से इन्कार कर दिया जाता है। किसी कारणवश जमा भी कर लिए जाते हैं तो रकम निकालने वाले को वह नोट थमा दिए जाते हैं। आरबीआइ की गाइड लाइन है कि बैंक में आने वाले प्रत्येक नोट की जांच करे और कटे फटे नोट अलग कर दे। उन्हें निकासी करने वाले को नहीं दिया जाए।
आरबीआइ की गाइड लाइन
- कोई नोट चार टुकड़े में हैं, नोट का एक टुकड़ा गायब है और नोट पर नंबर अंकित है। ऐसे नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा।
- काफी पुराने व मुड़े नोट को बैंक द्वारा बदला जाएगा।
- पांच टुकड़े वाले नोट, जले हुए नोट जिसके नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे नोट वाले को बैंक आरबीआइ के नजदीकी आफिस भेज देगा। वहां नोट की जांच होगी और नोट सही होने पर बैंक को जमा करने को कहेगा।
आरबीआइ लेगी संबंधित कालर से जानकारी
नोट बदलने मे आनाकानी करने पर मिस्ड काल करने पर आरबीआइ के अधिकारी संबंधित कालर से जानकारी लेंगे और संबंधित बैंक को नोट बदलने का निर्देश देंगे। जिला अग्रणी बैंक (एलडीएम) प्रबंधक विशाल दीक्षित ने बताया कि कटे-फटे नोट बदलने को लेकर आरबीआइ गंभीर है।