रांची: कोरोना के मामले कम ना होने पर झारखंड की हेमंत सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में अब 13 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस मामले में आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि इस बार कोई खास छूट नहीं दी गई है और न ही कोई सख्ती बढ़ाई गई है। सभी आदेश पहले जैसे ही रहेंगे। जरूरी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय दो बजे तक ही खुलेंगे। शाम को तीन बजे से सड़कों पर बेवजह पैदल चलने पर भी रोक रहेगी।

एक खास फैसले के बाद अब राज्य सरकार के स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े ऑफिस, उपायुक्त, नगर निगम निकाय, बीडीओ-सीओ और सीडीपीओ एवं ग्राम पंचायत के कार्यालयों 50 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जनवितरण प्रणाली की दुकानें, किराना दुकानें, फल-सब्जी की फुटपाथ की दुकानें, खाद्यान, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें, वेटरनरी की दुकानें और ईकॉमर्स, मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्य और उससे जुड़ी दुकानें, बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्योरेंस और सेबी के कार्यालय, कृषि कार्य और इससे जुड़ी दुकानें खुलेंगी।
ये कार्यालय अब शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे
स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े सभी कार्यालय, उपायुक्त, नगर निगम और नगर निकाय, बीडीओ-सीओ, सीडीपीओ व पंचायत कार्यालय 50 उपस्थिति के साथ शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 30 अप्रैल 2021 तक कोरानो से 2660 लोगाें की मौतें हुई हैं।