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उत्तराखंड मे एक सप्ताह और बढ़ा कोरोना कर्फ़्यू, जानिए 25 मई तक किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद

देहरादून: उत्तराखंड में सरकार ने 25 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं, कोविड कर्फ्यू के अनुभव को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। सोमवार देर रात मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।  18 मई की सुबह छह बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। वहीं, शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

राशन की दुकानें सिर्फ 21 को खुलेंगी

उत्तराखंड में राशन (परचून) की दुकानें 21 मई को सुबह सात से दस बजे तक ही खुलेंगी। अन्य दिनों कोविड कर्फ्यू के दौरान ये दुकानें बंद रहेंगी। सस्ते गल्ले की दुकानें पहले की भांति निर्धारित समय तक खुलेंगी, जबकि दूध, सब्जी व फलों की दुकानें कर्फ्यू के दौरान सुबह सात से दस बजे तक नियमित खुलेंगी।

बाहर से आने पर आरटीपीसीआर नेगेटिव अनिवार्य

उत्तराखंड में बाहर के प्रांतों से आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। इसके बिना राज्य की सीमाओं पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी संबंधित जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिए गए हैं।

बाहर जाने पर पंजीकरण जरूरी

कोई व्यक्ति देहरादून, हरिद्वार से कोटद्वार या फिर हल्द्वानी, नैनीताल से यूपी के रास्ते होते हुए उत्तराखंड आ रहे हैं तो अब उन्हें भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इनमें से किसी व्यक्ति में कुछ दिन बाद यदि कोराना के लक्षण मिलते हैं तो इससे ट्रेसिंग में आसानी रहेगी।

अस्थि विसर्जन में चार लोगों को अनुमति

बाहर से कोई व्यक्ति यदि हरिद्वार अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं तो सिर्फ चार लोगों को ही आने की अनुमति रहेगी। इनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीर रिपोर्ट होनी भी जरूरी है। वाहनों में सीटों के 50 फीसदी क्षमता पर ही ये आ सकेंगे।

 पशुचारे की दुकानें खुली रहेंगी

कोविड कर्फ्यू के दौरान पशु चारे, कृषि व बागवानी से संबंधित दुकानें पूर्व की भांति सुबह सात बजे से दस बजे तक नियमित तौर पर खुल सकेगी। सरकार ने बेकरी निर्माता दुकानों को भी इस अवधि में खोलने की इजाजत दी है।

 

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Author: nirbhiknazar

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