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उत्तराखंड मे इलाज संबंधी शिकायतों का समाधान स्थायी लोक अदालत में, अदालत होता है इन मामलो का निस्तारण

देहरादून। कोरोनाकाल में सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सुविधा की सामने आ रही है। सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा दी हुई है, लेकिन कई विसंगतियों के कारण कार्डधारक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल, कई अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने से मना कर रहे हैं तो कई गोल्डन कार्ड होने के बाद भी मरीजों से पैसे मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक साधारण शिकायती पत्र देकर ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है।

स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन व अतिरिक्त जिला जज राजीव कुमार ने बताया कि देखने में आ रहा है कि सूचीबद्ध होने के बावजूद अस्पताल गोल्डन कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को क्लेम से संबंधित कोई समस्या है तो वह कोर्ट के माध्यम से निश्शुल्क अपना केस लड़ सकता है। दोनों पार्टियों को बुलाकर कोशिश की जाती है कि आपसी सुलह समझौते से केस का निपटारा किया जाए। एक पक्ष सुलह समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अदालत के पास निर्णय लेने का अधिकार है। स्थायी लोक अदालत में दो से तीन महीने में ही निर्णय हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत के निर्णय पर कहीं अपील भी नहीं की जा सकती है। एडीजे ने बताया कि जन उपयोगी सुविधाओं के लिए स्थायी लोक अदालत एक बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन जनता को अदालत की जानकारी न होने के कारण परेशान होना पड़ता है। एकमात्र स्थायी लोक अदालत ही है, जहां पर एक सादे कागज पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोर्ट में केस पूरी तरह से निश्शुल्क चलता है।

 

स्थायी लोक अदालत में इन मामलों में होती है सुनवाई

  • यातायात सेवा से संबंधित समस्या
  • डाक, तार या टेलीफोन सेवा
  • सफाई या स्वच्छता प्रणाली
  • अस्पताल या औषधालय में सेवा
  • बीमा सेवा
  • शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान
  • आवास और भू संपदा सेवा
  • बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सेवा

यहां करें शिकायत

  • pladoon@outlook.com
  • 95570-96913
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Author: nirbhiknazar

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