Nirbhik Nazar

बिहार मे कूड़ा जलाना पड़ेगा भारी, ये आदेश हुआ जारी, जुर्माना 25 हज़ार

पटना : बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. राजधानी पटना में इसे लेकर ठोस कदम उठाया गया है. बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है. अब कूड़ा-कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा. कूड़ा जलाने पर अब 5 हजार से लेकर 25 हजार तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अब कूड़ा जलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा. नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा. इसके लिए दोषी पाए जाने पर संस्थान को 25 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी.

बता दें कि पटना नगर निगम ने खुले में कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगा रखा है. जानकारों के अनुसार, कूड़ा के साथ पॉलिथिन भी जमा होता है और आग लगाने के कारण जो धूंआ पर्यावरण में फैलता है वो उसे जहरीला बना देता है. इससे खतरा काफी अधिक बढ़ता है. नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर रोक है. गौरतलब है कि बिहार के सभी जिलों में नगर निगम के द्वारा कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है.

गौरतलब है कि राजधानी पटना में हवा की हालत काफी खराब हो गई है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बिहार के 24 शहरों में ऑटोमैटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं. जिसमें वैज्ञानिक तरीके से वायु प्रदूषण का आंकलन किया जाएगा. प्रदूषण की गहराता समस्या राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए अलार्म बनकर बज रहा है.

 

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro

Our Visitor

0 7 4 9 9 0
Users Today : 12
Users Last 30 days : 472
Total Users : 74990

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *