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ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना नहीं होगा आसान, एप के जरिये कोई भी करा सकता है किसी का चालान                        

रुद्रपुर: राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो प्रदेश में ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर आपको सड़क पर यातायात नियम तोड़ते हुए कोई दिखता है तो अब आप आइज एप का इस्तेमाल कर संबंधित व्यक्ति का चालान करा सकते हैं। आपको सिर्फ संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ते हुए फोटो या वीडियो इस एप पर अपलोड करनी होगी, जिसके बाद पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो प्रदेश में ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसों को कम करने के लिए पुलिस, सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस लगातार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है।इसके बावजूद हादसे कम नहीं हो रहे हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग बाइक या कार सवार के नियम तोड़ने की शिकायत पुलिस से करते हैं। पुलिस के पास कोई साक्ष्य न होने पर उनका चालान नहीं हो पाता है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने कुछ समय पहले एक एप जारी किया था।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होने से यह प्रभावी नहीं हो पा रहा था। अब सरकार ने उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान की अधिसूचना जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वालों की शिकायत करने की बजाय अब सीधे एप पर संबंधित व्यक्ति की यातायात नियम तोड़ने वाली फोटो या वीडियो अपलोड कर उसका चालान करा सकते हैं। 

आप इस तरह से करा सकते हैं चालान 

-मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान एप को डाउनलोड करें।

-बाइक पर तीन सवारी, बिना हेलमेट और अन्य नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर एप पर अपलोड कर दें। 

-बगैर सीट बेल्ट के कार चलाने वाले की फोटो खींचकर एप पर अपलोड कर सकते हैं। 

-एप में फोटो अपलोड होते ही संबंधित जिला पुलिस के पास वह मैसेज पहुंच जाएगा। 

-एप में नियम तोड़ने वालों का छोटा सा वीडियो भी बनाकर अपलोड कर सकते हैं। 

-ध्यान रखें कि जिसकी फोटो या वीडियो भेज रहे हैं, उस वाहन की नंबर प्लेट दिखनी चाहिए। 

उत्तराखंड ट्रैफिक आइज की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। लोग नियम तोड़ने वाले बाइक और कार सवार की फोटो, वीडियो एप के जरिये पुलिस से शेयर कर सकते हैं। एप में बाइक या कार का नंबर आते ही उसका चालान कर दिया जाएगा। चालान नहीं छुड़ाने पर संबंधित व्यक्ति को कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा।

मिथिलेश सिंह, एसपी क्राइम

 

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Author: nirbhiknazar

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