देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी और निजी स्कूल पढ़ाई के लिए सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार व रविवार को जिला प्रशासन, नगर निकाय व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सैनिटाइजेशन व फागिंग कराई जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों और भोजन माताओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की होगी। टीकाकरण से वंचित कार्मिकों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा छात्रसंख्या वाले स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा। पहले जारी एसओपी का करना होगा पालन दो अगस्त से सरकारी व निजी स्कूलों को खोलने के संबंध में शिक्षा विभाग ने मानक प्रचलन कार्यविधि (एसओपी) जारी नहीं की।

शिक्षा सचिव राधिका झा ने कोविड-19 प्रोटोकाल को ध्यान में रखकर 23 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकाल के संबंध में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी एसओपी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ को बनाया जवाबदेहसचिव ने बताया कि मुख्य शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन स्कूलों को खोलने से पहले सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल स्थानों समेत सभी स्थानों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जर्जर कक्षाओं में शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा। बालक व बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था और वहां स्वच्छता रखने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण होने पर तुरंत देनी होगी सूचनास्कूलों में सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग का पालन कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।