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नीरव मोदी को मिली भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति

न्यूज़ डेस्क: यूनाइटेड किंगडम (यूके) के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को राहत दी है। अदालत ने नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी है।

इस मामले में जुलाई में सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए प्रत्यर्पण करना ठीक नहीं होगा। वकीलों ने कहा था कि वह आत्मघाती कदम भी उठा सकता है।

मनोचिकित्सक की रिपोर्ट का हुआ था जिक्र

नीरव के वकीलों ने विधि विज्ञान मनोचिकित्सक डॉ. एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र किया था। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल तो नहीं लेकिन नीरव में आगे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। वकीलों ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। गृह मंत्री प्रीति पटेल के प्रत्यर्पण आदेश पर वकीलों ने दलील दी थी कि उन्हें भारत सरकार के आश्वासन पर यकीन नहीं करना चाहिए।

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Author: nirbhiknazar

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