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केंद्र सरकार बुलायेगी उप्र0 व उत्तराखंड के मुख्य सचिवों की बैठक, रोडवेज कर्मियों के वेतन मामले में हाईकोर्ट के आदेश

नैनीताल: हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन भुगतान व परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों की 15 सितंबर को बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही बैठक का नतीजा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान वीसी के माध्यम से वित्त सचिव अमित नेगी, परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा, एमडी परिवहन नीरज खैरवाल पेश हुए। इस दौरान सरकार ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को जून तक का वेतन दे दिया है और जुलाई के वेतन के लिए 16.5 करोड़ बजट जारी कर दिया गया है। भविष्य में वेतन के लिए एक प्रपोजल बनाकर कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सरकार ने बताया कि अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं, जो बेनतीजा रही हैं।

यह है याचिका

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व उत्तरांचल  रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा कि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल के लिए मजबूर करती रही है। सरकार व परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही है, न ही उनको नियमित वेतनमान दिया जा रहा है। पिछले चार साल से ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। रिटायर कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं किया गया। सरकार ने निगम को 45 करोड़ रुपया बकाया देना है जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी निगम को 700 सौ करोड़ रुपया देना है।

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Author: nirbhiknazar

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