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जज हत्‍याकांड: CBI की जांच से झारखंड हाई कोर्ट नाराज, जोनल डायरेक्टर को अदालत में पेश होने का आदेश

रांची: धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआइ की अब तक की जांच से नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि हमारे एक न्यायिक पदाधिकारी की दिनदहाड़े हत्या की गई है। कोर्ट यह स्पष्ट करना चाहती है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले में परिणाम चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अभी तक सीबीआइ सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पाई है। अदालत ने आशंका व्यक्त की कि कहीं यह मामला मर्डर मिस्ट्री बनकर न रह जाए।

अदालत ने कहा कि यह पहला मामला है, जिसमें ऑटो को हत्या के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है, ताकि जांच एजेंसियां कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि ऑटो वाले ने जानबूझकर जज को धक्का मारा है। अदालत ने कहा कि उन्हें सीबीआइ जांच पर भरोसा है और उसके प्रोफेशनल तरीके के जांच पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर जज की हत्या के पीछे उद्देश्‍य क्या है और षड्यंत्र किसने किया है।

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाई कोर्ट इस मामले की हर सप्ताह समीक्षा कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआइ इस मामले से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं दे पाई है। इसके बाद अदालत ने सीबीआइ के जोनल डायरेक्टर को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

 

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Author: nirbhiknazar

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