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चारधाम यात्रा के लिये जाना है तो अपनाने होंगे ये नियम, साथ रखने होंगे ये दस्तावेज़  

देहरादून: अगर आप चारधाम यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके लिए नियमों को भलिभांति समझ लें। कहीं ऐसा न हो कि आप चारधाम यात्रा से वंचित रह जाएं। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से यात्रा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए।

ग्रीनकार्ड-ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा करने वाले लोग वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तरखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति जरूर साथ रखें।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा

वाहन की लाइट, डीपर, वाईपर, ब्रेक, स्टेयरिंग, टायर की जांच कर लें। वाहन में लाल, सफेद और पीले रिफ्लेक्टर लगाएं। फर्स्ट एड किट, लकड़ी या लोहे का गुटका और अग्निशमन यंत्र रखें। वाहन में टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने का पंप रखें।

वाहन में कूड़ादान और वोमेटिंग बैग भी रखें। यात्रा के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा।

रात आठ से सुबह पांच बजे तक नहीं चलेंगे वाहन

चारधाम यात्रा के दौरान रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन टैंक के अलावा अलग से स्टोर न करें। एक चालक एक दिन में लगातार आठ घंटे से अधिक वाहन न चलाए।

चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। मोटर कैब, मैक्सी कैब में टेपरिकॉर्डर का संचालन नहीं किया जा सकता। टूरिस्ट बसों में इस शर्त पर म्यूजिक सिस्टम चलाने की अनुमति होगी कि उसका संचालन कंडक्टर के हाथ में हो।

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Author: nirbhiknazar

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