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प्राइमरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी: झारखंड मे जल्‍द मिलेगा प्रमोशन, सस्‍पेंड हैं तो होगी बहाली

रांची: झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही, जिन शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हो सकी है, उसे पूरा किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन और वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों का योजना से गैर योजना में परिवर्तन के लिए आश्वासन दिया गया। साथ ही, विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक संघों से चर्चा कर विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में स्कूल के ग्रांड और छात्रों के लिए पोशाक की राशि छठ के बाद जारी करने पर सहमति बनी। कॉमर्स योग्यता धारी शिक्षकों को भी वरीयता सूची में स्थान देने के साथ-साथ गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज में जिला शिक्षा अधीक्षक के खाली पदों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को चार्ज देने का निर्णय लिया। इसके अलावा शिक्षकों की सभी ग्रेडों में लंबित प्रोन्नति को पूर्व के प्रभाव से लागू करने, सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के समान 10 20 और 30 वर्ष के अंतराल में काल वध प्रोन्नति दिए जाने की अपील की गई।

कहा गया कि छठे वेतन आयोग के अनुरूप आज भी शिक्षकों को उत्क्रमित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना शिक्षकों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया है। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमारी पासी, उपनिदेशक रतन महावर, शिक्षक संघ के विजेंद्र चौबे नसीम अहमद, आनंद किशोर साहू, बलजीत कुमार सिंह, मो कयामुद्दीन, आशुतोष कुमार, विजय बहादुर सिंह, अरुण दास आदि मौजूद थे।

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Author: nirbhiknazar

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