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झारखंड: संपन्न है परिवार तो लौटा दो राशन कार्ड, नही तो होगी FIR, जानिए  कौन-कौन हैं राशन लेने के पात्र

रांची: झारखंड में अयोग्य राशन कार्ड धारकों की पहचान के लिए राज्यभर में 30 नवंबर के बाद घर-घर जांच अभियान शुरू होगा। इसके तहत सभी जिलों में राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साक्ष्य जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन करेगा। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। रांची जिला प्रशासन के अनुसार यह कवायद जरूरतमंदों को कार्ड बनाने की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य के मुताबिक लगभग चार लाख 56 हजार कार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद भी जिले में गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा, वृद्ध कमजोर वर्ग के लोगों का कार्ड बनाया जाना है।

एक ही आधार से कई कार्ड लिंक कराने वालों पर भी कार्रवाई

ऐसे राशन कार्डधारकों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने अपने एक ही आधार नंबर से अलग-अलग ग्रुप और रंगों के कई सारे राशन कार्ड बनवा रखा है। विभाग ऐसे लोगों का अब न केवल राशन कार्ड रद्द करेगा, बल्कि उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों को इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान करना है। इसके अलावा जिन्होंने पिछले छह माह या ज्यादा दिनों से राशन का उठाव नहीं किया है, उनका कार्ड भी रद्द करने को कहा गया है।

बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है। जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम (एनएफएसए) के तहत संपन्न परिवार को किसी प्रकार का कोई कार्ड देय नहीं है। अगर इस योजना के तहत ये कार्ड से लाभ उठा रहे हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार ने इनके लिए सफेद कार्ड की व्यवस्था की है। जिसके तहत फिलहाल इन्हें दो लीटर केरोसीन देय है।

होगी ये कार्रवाई

  • आइपीसी की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
  • राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
  • सरकारीकर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

इन्हें नहीं मिल सकता है राशन कार्ड

  • परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय    इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हों
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर, व्यावसायिक कर देता हो।
  • परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन हो।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजिकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो।

–  परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन हो

  • परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारे तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो।
  • परिवार के पास मशीन चालित चार पहिया वाले कृषि उपकरण हो।
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Author: nirbhiknazar

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