Nirbhik Nazar

पति 11 साल से देख रहा था पत्नी की राह, पत्नी करती रही शुभ मुहूर्त का इंतज़ार, 11 साल बाद कोर्ट ने दिया ये फैसला

रायपुर/छ्त्तीसगढ़: रायपुर में एक महिला शुभ मुहूर्त के नाम पर 11 सालों तक अपनी ससुराल जाने से इनकार करती रही। मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और रजनी दुबे की बेंच ने इसे परित्याग का मामला मानते हुए  हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत इसे भंग कर दिया। कोर्ट ने ऐक्ट के तहत तलाक को मंजूरी भी दे दी।

दरअसल संतोष सिंह नामक शख्स ने फैमिली कोर्ट में परित्याग के आधार पर तलाक के लिए याचिका डाली थी। कोर्ट ने इस आधार पर तलाक देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद संतोष ने हाईकोर्ट में तलाक की गुहार लगाई थी। याचिका में संतोष ने कहा था कि 2010 में शादी के बाद उसकी पत्नी सिर्फ 11 दिन उसके साथ रही औऱ फिर मायके चली गई। वहां से उसने अपनी पत्नी को कई बार वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार शुभ मुहूर्त न होने की बात कहकर आने से इनकार करती रही। वहीं पत्नी का कहना था कि उसका पति शुभ मुहूर्त पर उसे लेने नहीं आया, जिसकी वजह से वह ससुराल नहीं जा पाई। पत्नी ने यह भी कहा कि उसने अपने पति को छोड़ा नहीं है, वह बस अपने रिवाजों का पालन कर रही थी।

कोर्ट ने तलाक को दी मंजूरी

इसपर कोर्ट ने कहा कि शुभ मुहूर्त किसी परिवार के सुखी समय के लिए होता है लेकिन इस मामले में इसे एक बाधा के उपकरण के तौर पर प्रयोग किया गया है। कोर्ट ने विवाह को भंग करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(आईबी) के तहत तलाक की डिक्री को मंजूरी दी। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि फैक्ट्स के मुताबिक, पत्नी अपने पति को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, इसलिए तलाक पति का हक है।

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro
000000

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *