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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश मे चुनाव टालने को लेकर कही ये बात…

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनावों के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए चुनाव टालने के लिए नहीं कह सकते। चुनाव आयोग विवेक से ही कार्य करेगा। राजनैतिक दलों को दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ही देगा। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पर संतुष्टि जताई है। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि आठ जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई है। कोर्ट इस मामले में अब 15 जनवरी को सुनवाई करेगी।


नैनीताल हाईकोर्ट में विधानसभा चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार से पूछा था कि क्या चुनाव रैलियां वर्चुअल और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती हैं। पूर्व में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चुनाव नजदीक है। पिछले सप्ताह ही चुनाव कराने को लेकर आयोग ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार कोविड के मामलों को रोजाना पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रही है और ना ही कोविड की एसओपी का पालन करवाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी यहां रैली की, इसलिए इन रैलियों पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रोजाना सामने आ रहे कोविड मामलों को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।अधिवक्ता शिव भट्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है।

 

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Author: nirbhiknazar

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