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निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दी प्रचार के लिए छूट, लेकिन लागू रहेगा रात 8 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने रविवार को रोड शो, पद यात्रा, साइकिल और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया, लेकिन कोविड-19 मामलों में कमी का हवाला देते हुए चुनावों के लिए बंद और खुले स्थानों पर प्रचार कार्यक्रमों के लिए नयी छूट प्रदान की. नयी छूट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में राजनीतिक दलों को बड़े चुनाव प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद मिलेगी.

खबर में खास

  • रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील
  • रात 8 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा
  • पहले चरण के लिये 10 फरवरी को मतदान

रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील

आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिवों, उसके पर्यवेक्षकों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रचार कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी. आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभा, बंद भवनों में सभा और रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे.

रात 8 से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा

इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी. प्रचार पर रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा.

पहले चरण के लिये 10 फरवरी को मतदान

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिये 10 फरवरी को मतदान होगा. इसके लिये आठ फरवरी की शाम प्रचार अभियान थम जाएगा. देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है.

 

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Author: nirbhiknazar

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