लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि उन्हें जेल में ही रहना होगा. आज कोर्ट ने उन्हें जमीन पर कब्जा करने के मामले में जमानत दी है. उनके खिलाफ दो और केस पैंडिंग है और फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं. पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वह फरवरी 2020 से जेल में है और उन पर भैंस और बकरी की चोरी से लेकर जमीन हथियाने और बिजली चोरी जैसे लगभग 100 आपराधिक मामले चल रहे हैं.
आजम खान विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान ने अपना और पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर धीमी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वह अधिक से अधिक समय तक जेल में रहें.
Allahabad High Court grants bail to Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan in connection with a land grab case. He will continue to be lodged in jail as judgement in two cases against him are reserved. He is currently lodged at Sitapur Jail in Uttar Pradesh.
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 8, 2022
बता दें कि आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे हैं. फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं. अब्दुल्लाह स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.