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उत्तराखंड के ये लोग 31 मई से पहले लौटा दें राशन कार्ड, नहीं तो दर्ज होगी FIR, पढ़िये पूरी खबर…  

देहरादून : जिला पूर्ति कार्यालय 31 मई के बाद अपात्र राशन कार्डधारकों पर मुकदमे दर्ज करेगा। कार्यालय ने अपात्र को ना, पात्र को हां के तहत अभियान शुरू कर दिया है। बीते दिनों खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अपात्र राशन कार्डधारकों की ओर से राशन कार्ड सरेंडर न करने पर कार्रवाई की बात कही थी। मंत्री के निर्देश के बाद जिला पूर्ति कार्यालय ने कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है।

31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की समय सीमा

डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने कहा कि अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र कार्डधारकों को कार्रवाई से बचने के लिए 31 मई तक की समय सीमा दी गई है। नियत तिथि तक राशन कार्ड सरेंडर न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टोल फ्री नंबर 1967 पर दे सकते हैं सूचना

उन्‍होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया गया है, लेकिन सूचना सुबह 10 से शाम पांच बजे तक देनी होगी। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी।

योजना का लाभ लेने वालों की इतनी होनी चाहिए वार्षिक आय

उन्‍होंने कहा कि विभागीय मानकों के अनुसार, अत्योदय योजना का लाभ लेने वालों की वार्षिक आय 15 हजार और राष्ट्रीय खाद्य योजना का लाभ लेने वालों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए। कहा कि वर्ष 2014-15 में अत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सबसे ज्यादा राशन कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन कई परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है। ऐसे में वह पात्रता की श्रेणी से स्वत: ही बाहर हो चुके हैं।

अब तक करीब 600 उपभोक्ताओं ने कार्ड किए सरेंडर

जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में ऐसे अपात्र कार्डधारकों को चेतावनी दी जा चुकी है। कहा कि अब तक करीब 600 उपभोक्ताओं ने विभाग को कार्ड सरेंडर किए हैं।

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Author: nirbhiknazar

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