न्यूज़ डेस्क : सड़क पर यात्रा करते समय हर किसी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर आपका चालान काटा जा सकता है. इतना ही नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को जेल भी हो सकती है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है और वे अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन कर देते हैं. यह भी एक गंभीर मामला है. सड़क पर यात्रा करने वालों को यातायात नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसे ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी देंगे, जिसका उल्लंघन करने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है.
आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें
यह नियम आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने से संबंधित है. मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार किसी भी मोटर वाहन चालक को आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने के लिए रास्ता देना आवश्यक है यानी अगर आपको रास्ते में कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे, जो आपके पीछे है, तो उसे तुरंत ओवरटेक करने का रास्ता देना चाहिए. ऐसा न करने पर आपका चालान काटा जा सकता है. इस नियम का उल्लंघन न करें. ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगना तय है।
संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत चालान काटा जाएगा
दमकल वाहनों और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. संशोधित एमवी एक्ट की धारा 194 (ई) के तहत चालान काटा जाता है. इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को मुफ्त मार्ग नहीं देने पर जुर्माने के बारे में बताया गया है.