पटना : पटना में एक साथ करीब 70 घरों पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुट गया है। प्रशासन इन घरों को अतिक्रमण बता रहा है। मकान मालिकों ने इस मामले में अंचल अधिकारी के पास गुहार लगाई थी। अंचल अधिकारी ने सभी की शिकायत सुना और उनके दस्तावेजों को देखा। इसके बाद सभी मकान मालिकों के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर अपना मकान तोड़कर भूखंड को खाली करने का आदेश भी दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर पहुंचेगा और सभी मकानों को तोड़ेगा। मकान तोड़ने में आने वाला खर्च संबंधित मकान मालिक से वसूला जाएगा।
20 एकड़ में बने हुए हैं ये मकान
मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपालीनगर भूमि अधिग्रहण के मामले में अंचलाधिकारी ने 20 एकड़ में बने मकानों, चारदीवारी, झोपड़ी एवं अन्य स्थाई एवं अस्थाई संरचना को अतिक्रमण बताते हुए एक सप्ताह के अंदर खाली करने का निर्देश दिया है। पटना सदर के सीओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, निराला सहकारी गृह निर्माण समिति, मधु प्रकाश, सुजीत राज, अनिल कुमार, पूनम प्रसाद, दुलारचंद प्रसाद, अरुण कुमार सिन्हा, मीना देवी एवं मानकेश्वर सिंह को एक सप्ताह के अंदर मकान खाली कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। सीओ ने अपने आदेश में कहा है कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वह भूमि बिहार राज्य आवास बोर्ड की है। अतिक्रमण नहीं खाली करने पर तोडऩे का मुआवजा भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा। प्रशासन एक सप्ताह बाद कभी कार्रवाई कर सकता है। सीओ ने तीन सुनवाई करने के उपरांत अपना निर्णय सुनाया है।
संघर्ष समिति की बैठक आज
सीओ द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति शुक्रवार को मनसापुरण मंदिर में बैठक करेगी। बैठक में आगे की रणनीति बनाई बनाई जाएगी। समिति के प्रवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि फैसले की कापी मिलते ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। शुक्रवार को विधायक से भी समिति के सदस्य संपर्क करेंगे।