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क्रेडिट कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट! सात दिन के भीतर नहीं हुआ ये काम तो अब हर रोज लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : आज के दौर में कैशलेस होने का चलन काफी बढ़ गया है. कैशलेस तरीके से भी आसानी से और जल्दी से पेमेंट की जा सकती है. वहीं कैशलेस पेमेंट करने का एक माध्यम क्रेडिट कार्ड (Credit Card) भी है. क्रेडिट रखने के काफी फायदे हैं. वहीं अब 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव होने वाला है, जिनको जानना लोगों के लिए काफी जरूरी है.

1 जुलाई से होगा बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि ये क्रेडिट कार्ड नियम 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे. इन नियमों में गलत बिल, बिल जारी करने की तारीख, देरी से बिल भेजने और क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने के संबंध आदि में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन नियमों में होगा 1 जुलाई 2022 से बदलाव…

गलत बिल

अगर कंपनी के जरिए क्रेडिट कार्ड का गलत बिल जारी किया जाता है तो इसकी शिकायत ग्राहक के जरिए की जा सकती है. वहीं कार्डधारक की शिकायत के 30 दिनों के भीतर इसका स्पष्टीकरण कंपनी को करना होगा.

बिल भेजने में देरी नहीं

आरबीआई ने कहा है कि कार्ड जारी करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिल और स्टेटमेंट देने, भेजने या ईमेल करने में कोई देरी न हो. वहीं कार्डधारकों के पास पूरा समय हो ताकी वो बिना ब्याज के पेमेंट कर सके. आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक कार्ड-जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए कि कार्डधारक को बिलिंग डिटेल हासिल हो.

क्रेडिट कार्ड को बंद न करने पर जुर्माना

अगर क्रेडिट कार्डधारक की ओर से क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए अप्लाई किया जाता है तो आरबीआई के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को सात वर्किंग दिनों के भीतर कार्ड को बंद करना होगा. आरबीआई के नियमों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से तुरंत बंद होने की सूचना देनी होगी. वहीं अगर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी सात वर्किंग दिनों में क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है तो कंपनी पर 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. बस शर्त है कि क्रेडिट कार्डधारक के खाते में कोई बकाया राशि न हो.

बिना सहमति के कार्ड

आरबीआई की ओर से अवांछित क्रेडिट कार्ड जारी करने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है. ग्राहक की सहमति के बिना कंपनी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती है. अगर ग्राहक की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है और बिल भेजा जाता है तो कंपनी को जुर्माना देना होगा.

बिलिंग सायकल

आरबीआई का कहना है कि 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट कार्ड बिलिंग सायकल पिछले महीने की 11वीं तारीख से शुरू होगी और चालू महीने की 10वीं तारीख तक चलेगी.

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Author: nirbhiknazar

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