नई दिल्ली : देश में कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आय टैक्सेबल होती है लेकिन वो टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं लेकिन अगर टैक्सेबल आय होने के बावजूद कोई शख्स टैक्स दाखिल नहीं करता है तो कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं. जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के अंदर आती है उनको वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी हो जाता है. वहीं इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. अगर इस तारीख तक टैक्स नहीं भरा जाता है तो जुर्माना लग सकता है.
31 दिन बाकी
बता दें कि अगर कोई व्यक्तिगत आयकरदाता 31 जुलाई 2022 के बाद वित्त वर्ष 2021-22 का टैक्स दाखिल करता है तो और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकते है. ऐसे में आज 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने के लिए 31 दिन ही बाकी बचे हैं.
पुराना टैक्स स्लैब
अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख आय है तो 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख रुपये सालाना आय पर तीस फीसदी का टैक्स लगेगा.
नया टैक्स स्लैब
अगर कोई 60 साल से कम उम्र का आयकरदाता पुराने वाले टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरता है और सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये सालाना की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 5 लाख से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स, 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय होने पर 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगेगा.