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यूपी में ‘परिवार कल्याण योजना’ होगी संचालित, बनाई जाएंगी परिवार आईडी, सरकारी सुविधायेँ मिलनी होंगी आसान…

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा जन कल्याण की योजनाओं की पारदर्शिता में वृद्धि करने के मकसद से ‘परिवार कल्याण योजना’ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव ने एक शासनादेश के जरिये से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को सम्बोधित तथा समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जनसामान्य के लिये सरकारी सुविधाओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से ‘परिवार कल्याण योजना’ प्रारम्भ किये जाने तथा प्रदेश में अध्यासित परिवार की योजना के अन्तर्गत ‘परिवार आईडी’ बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 3.6 करोड़ परिवार एवं 15 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें ‘परिवार ऑनलाइन पोर्टल’ के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराने के लिये व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये परिवार आईडी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने बताया कि ‘परिवार कल्याण योजना’ के संचालित होने के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति, निवास प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलम्ब के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। ‘परिवार कल्याण योजना’ के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लियेतु विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत ‘आधार’ से आच्छादित किया जायेगा। लाभार्थियों के आधार उपलब्ध न होने की दशा में उनके आधार प्राप्त करने अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा अभियान चलाकर यथासम्भव 15 अगस्त तक आधार बनवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आधार नहीं उपलब्ध होने के कारण लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

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Author: nirbhiknazar

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