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उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किए Social Media नियम, नहीं माना तो होगी कार्रवाई…

लखनऊ। लखनऊ : सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो और रील्स (Reels) आपने भी देखी होंगी. रील्स देखने और बनाने का चलन इन दिनों पूरे शबाब पर है. जिसे देखों वह रील्स बना रहा है. सोशल मीडिया कुछ रोचक रील्स को वायरल (Viral Video) भी कर देता है. रील्स बनाने में वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं हैं. कई वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के वीडियो और रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं. ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया नियम (Social Media Guidelines) तय कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में रील्स बनाने, फिल्मों के डायलॉग्स और गानों पर लिपसिंग करने और वर्दी में नाचते और गाते हुए वीडियो अपलोड करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय कर्मियों के लिए नियमों की सूची जारी कर दी है।

कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार (ADG Law & Order Prashant Kumar) ने कहा – ‘वर्दी की गरिमा के साथ समझौता करने वाली किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह सरकार के सेवा आचरण नियमों के खिलाफ है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस प्रमुख द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.’ पुलिस विभाग पहली बार सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता लेकर आया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि सोशल मीडिया पर हर पोस्ट/वीडियो को लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पुलिस के लिए सोशल मीडिया के नियम बनाना जरूरी था. पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि खाकी में अपनी तस्वीरें/वीडियो न लगाएं और न ही अपने हथियारों को प्रदर्शित करें.

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Author: nirbhiknazar

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