नई दिल्ली. टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हुई सड़क हादसे में मौत के बाद देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बहस शुरू हो गई है. अब सरकार कारों में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य करने जा रही है. विश्व बैंक के मुताबिक, देश में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है. हर चार मिनट में एक व्यक्ति हादसे में जिंदगी गंवा देता है. एक आंकड़े के मुताबिक, हादसों में मरने वालों में ज्यादातर टू-व्हीलर सवार ही शामिल होते हैं. देश में टू-व्हीलर सवारों के लिए कई सुरक्षा नियम बनाए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की अच्छे से जानकारी ही नहीं होती है. ऐसा ही एक नियम यहां आपको बता रहे हैं, जो ये है कि आप चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं. ऐसा होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.

कितने रुपये का कटेगा चालान?
मोटर व्हीकल एक्ट में चप्पल, चप्पल, सैंडल या फ्लोटर्स के साथ बाइक चलाना अपराध माना जाता है. इसके पीछे कारण यह है कि इस तरह के फुटवियर की वजह पकड़ कमजोर होती है और पैर फिसल सकते हैं. इसके अलावा, मोटरसाइकिल पर गियर शिफ्ट करते समय, इस बात की अच्छी संभावना है कि इस तरह के फुटवियर से पैर फिसल सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है. ऐसी स्थिति में बाइक मालिक का 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है.
बाइक पर ड्रेस कोड का रखना होता है ध्यान
इसके अलावा बाइक चलाते समय ड्राइवर को प्रॉपर ड्रेस कोड का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जैसे मोटरसाइकिल चलाते वक्त पैंट, शर्ट या टीशर्ट पहनना चाहिए. ये शरीर को पूरी तरह से कवर कर देते हैं. किसी भी हादसे की स्थिति में ये कपड़े शरीर को कुछ हद सुरक्षित रख सकते हैं. अगर आप इस नियम की अनदेखी करते हैं तो आपका 2000 रुपये तक चालान कट सकता है.इसलिए बाइक चलाते वक्त इस नियम का पालन जरूर करें.