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राजपुर रोड के रिहायशी इलाके “मैक्स रेसीडेंसी” के गेट पर नियम विरुद्ध खुली शराब की दुकान ! क्या DM और विभागीय अधिकारी लेंगे संज्ञान ! जानिए क्या कहता है नियम ?

देहरादून: देव भूमि देहरादून की आबकारी विभाग का गजब खेल है आबकारी नियम यह कहता है कि बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रिहायशी इलाके ,मंदिर इन स्थानों पर 100 मीटर  तक सटे  जगहों पर शराब की दुकान है ना तो आवंटित की जा सकती है और ना ही शराब की दुकानें खोली जा सकती है लेकिन देहरादून के राजपुर रोड मैक्सवेल सोसाइटी के ठीक गेट के बगल में नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकानें न सिर्फ लाइसेंस दी गई बल्कि शराब की दुकानों में शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है ।

रेसीडेंसी के आसपास के लोग वृद्ध बुजुर्ग महिलाएं अक्सर इस मार्ग से होकर गुजरती हैं और उनको दुकानों में लगी भीड़ और शराब के लिए कतार में लगे लोगों से दो चार होना पड़ता है लेकिन अगर नियम यह है की मंदिर स्कूल चिकित्सालय कॉलेज रिहायशी इलाकों के परिसर में मधुशाला नहीं खोली जा सकती है तो फिर इस दुकान को लाइसेंस किस नियम के तहत दे दिया गया और देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी ने क्यों नहीं स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट लगाई यह एक बड़ा सवाल है ।।

क्या कहता है नियम ?

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Author: nirbhiknazar

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