Nirbhik Nazar

आयकर में छूट के लिए 31 मार्च 2023 से पहले करें निवेश : CA रितेश कुमार

देहरादून: वित्तीय मामलों के जानकार एवं वित्तीय सलाहकार सीए रितेश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 -23 समाप्त होने वाला है और जिसका आयकर रिटर्न जुलाई 2023 तक फाइल करना होगा। ऐसे में ध्यान रहे आयकर में छूट उन्ही निवेश पर मिलेगा जो की 31 मार्च से पहले किये गए है और उन्ही को मिलेगा जो पुरानी कर व्यवस्था अपनाएंगे। सीए रितेश कुमार ने बताया कि अभी भी वक्त है कि आयकर के दायरे में आने वाले वेतनभोगी और व्यापारी इस वित्तीय वर्ष  के लिए टैक्स बचा सकते हैं l ऐसे में कुछ ऐसे टैक्स डिडक्शन के बारे जरूरी जानकारी है जिसे आप अपने निवेश, कमाई और दूसरे तरह के पेमेंट्स पर क्लेम कर सकते हैंl

सीए के मुताबिक जीवन बीमा, जीवन बीमा के वार्षिक प्लान, NSC , FD 5 वर्ष की , टूशन फीस , सुकन्या समृद्धि योजना  , EPF, PPF और पेंशन स्कीम में निवेश होम लोन से करें।‌ उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स सेविंग्स होम  लोन  के ब्याज से  पैसा बचाएं । जिसमें केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम (NPS), हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, विकलांग आश्रितों के इलाज का खर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स छूट, एजुकेशन लोन,  के ब्याज पर टैक्स छूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोन पर छूट, हाउस रेंट अलाउंस, हेल्थ इन्शुरन्स आदि शामिल हैं।‌

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro
000000

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *