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हो जाओ तैयार… 1 अक्टूबर से लागू हो रहे ये नए नियम, बिगड़ सकता है आपका बजट

न्यूज़ डेस्क: सरकार 01 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है. नए महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से वित्तिय मामलों से संबंधित कई नियम बदलने जा रहे है. साथ ही कई सरकारी नियम भी बदलने वाले है. चलिये जानते है ये नए नियम आप लोगों पर कितना प्रभाव डालने वाले है इसलिए इन नियमों को आपको जान लेना चहिये.

सरकार ने इन नियमों के बारें में पहले से ही बता दिया था. कई नियमों में ढील भी दी गयी है. सरकार ने कई प्रकार के पहचान प्रत्र बनाने के नियमों को भी आसान कर दिया है.वहीं वित्तिय मामलों से संबंधित कई नियम में ऐसे बदलाव किये गए है जिनका असर सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकता है.

2000 रुपये का नोट मान्य नहीं:

2000 रुपये के नोट 01 अक्टूबर से मान्य नहीं होंगे यानी इनका लेन-देन नहीं किया जा सकता है. अगर अपने 2000 के नोट अभी नहीं बदले है तो 30 सितंबर 2023 तक इन्हे अपने नजदीकी बैंक में जाकर बदल ले. 30 सितंबर 2023 नोट बदलने की आखिरी तारीख है. वैसे कहा ये भी जा रहा है की इसकी डेडलाइन बढ़ सकती है।

 

बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरुरी:

यदि अपने अभी तक अपने बचत खातों को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो उन्हें जल्द से जल्द लिंक करवा लें. साथ ही छोटी बचत योजनाओं को भी आधार से लिंक करना जरुरी हो गया है. यदि आप ऐसा नहीं करते है तो ऐसे खातों को फ्रीज भी किया जा सकता है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सभी स्कीम के लिए खोले गए खातों को भी आधार से लिंक करना जरुरी है. ऐसा न करने पर ट्रांजैक्शन या फिर निवेश सम्बन्धी दिक्कते आ सकती है.   

डीमैट अकाउंट्स पर भी सरकार की नजर:

सेबी ने डीमैट अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. यदि कोई अकाउंट्स होल्डर 30 सिंतबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से ऐसे खाते फ्रीज कर दिए जायेंगे.

जन्म प्रमाण पत्र होगा अधिक प्रभावी:

सरकार जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुख स्थान देने जा रही है. 01 अक्टूबर से आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, और वोटर कार्ड जैसे जरुरी दस्तावेज अपने जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से बनवा सकते है.

टूर पैकेज होगा महंगा:

बता दें कि 01 अक्टूबर से विदेश टूर पैकेज भी महंगे होने जा रहे है. एक अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम के विदेशी टूर पैकेज पर आपको 5 फीसदी TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) देना होगा. वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के किसी भी पैक पर 20 फीसदी TCS देना होगा.

साथ ही विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसमें छूट दी गयी है. एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित राशि से अधिक खर्च करने पर TCS देना होगा लेकिन इसमें चिकित्सा और शिक्षा के लिए किये गए खर्च को शामिल नहीं किया गया है. वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वालों को TCS नहीं देना होगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST:

सरकार ने इस बात की पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST वसूला जायेगा. साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की Liberalised Remittance योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष $250,000 तक विदेश भेज सकता है. लेकिन 1 अक्टूबर से शिक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 20% का TCS देना होगा.

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Author: nirbhiknazar

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