Skip to main content

Nirbhik Nazar

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, बजट से आम आदमी निराश, जानें नई और पुरानी टैक्स रिजीम में अंतर

नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, बजट 2024-24 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि स्टा,र्ट अप्स2 के ल‍िए टैक्स  छूट एक साल और बढ़ाई गई है, लेकिन नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में छूट नहीं मिलने से निराशा हाथ लगी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मोदी सरकार की तरफ से टैक्स रेट में कटौती की जाती है। सरकार का टागरेट 2025-2026 तक राजकोषीय घाटे को कम करने का टारगेट है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि 44.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू होने का अनुमान भी लगाया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार ने इस बजट में लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कीं। इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिला है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

मोदी सरकार ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे आम आदमी को निराशा हाथ लगी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही इनकम टैक्स भरना और आसान हो गया है। साथ ही लोगों को रिफंड भी शीघ्र किया जाता है।

न्यू टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं

न्यू टैक्स रिजीम में पहले भी 7 लाख रुपये की आय तक कोई टैक्स नहीं लगता था और सरकार ने इस बार भी पुराने टैक्स स्लैब को बरकरार रखा। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी समेत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं।

ये है ओल्ड टैक्स रिजीम

सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कोई बदलाव नहीं किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के कुल 5 स्लैब हैं। इसके तहत तीन लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 से 6 लाख रुपये की आय तक 5 प्रतिशत, 6-9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 9-12 लाख तक 15 प्रतिशत, 12-15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लगते हैं।

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro
000000

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *