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उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 और अन्य क्षेत्रों में 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर 50 फीसदी सब्सिडी देगी धामी सरकार, शासनादेश जारी

देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यानी 16 सितंबर को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की थी. जिसके तहत हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इस संबंध में मंगलवार को ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने शासनादेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई है.

ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. हिम-आच्छादित क्षेत्र (Snow Bound Area) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने विद्युत भार 1 किलोवाट तक और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है. बिजली के बिल में सब्सिडी देने का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए लिया गया है. इस निर्णय से राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ न सिर्फ काम होगा बल्कि ऊर्जा के सीमित इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि, इस योजना से उच्च हिमालय क्षेत्र में रहने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को विशेष रूप से राहत मिलेगी.

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Author: nirbhiknazar

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