Nirbhik Nazar

उत्तराखंड : हाईकोर्ट के निर्देश, उत्तरकाशी में सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाएं, DGP से मांगा जवाब

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम और एसएसपी को वहां स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीजीपी को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं। इस वजह से वहां दोनों समुदासों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। याचिका में मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाने की गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया कि मस्जिद वैध है जो 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई। 1986 में वक्फ कमिश्नर ने भी इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकारें सीधे मुकदमा दर्ज करें लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro

Our Visitor

0 7 6 6 7 6
Users Today : 5
Users Last 30 days : 421
Total Users : 76676

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *