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उत्तराखंड में प्राइवेट बसों की सवारियों को भी मिलेगा दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ, सीएम ने दिये निर्देश, जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

देहरादून: उत्तराखंड में बस हादसे में हताहत होने वालों के परिजनों को लेकर धामी सरकार जल्द बड़ा निर्णय लेने जा रही है. धामी सरकार सरकारी बसों में सवार यात्रियों को दुर्घटना बीमा या आर्थिक सुरक्षा का लाभ देने के अलावा निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने जा रही है. इसके लिए सीएम धामी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

बुधवार को सीएम धामी ने सचिव परिवहन को आदेश दिए कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए. वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है.

ऐसे में अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. जिसके तहत दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी. सीएम धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है. ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए. सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए. इसके साथ ही, सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट, स्वास्थ्य परीक्षण करने और शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए.

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Author: nirbhiknazar

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