पटना ब्यूरो
पटना: राज्य निर्वाचन आयोग आने वाले कुछ दिनों में बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तारीखों की घोषणा कर सकती है। पंचायत चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि, तारीखों की घोषणा से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की मंशा रखने वालों के लिए मानकों की सूची जारी की है। जो उम्मीदवार उन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसी चर्चाएं हैं कि दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि आयोग की तरफ से नहीं की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची इस प्रकार है-
- भ्रष्टाचार के दोषी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य घोषित किया गया है, तो वैसे उम्मीदवार को मौका नहीं मिलेगा।
- मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
- 21 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय ऑथोरिटी की नौकरी करने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
- वैसे उम्मीदवार जिन्हें कदाचार के मामले नौकरी से पदमुक्त किया गया हो, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
- आपराधिक मामलों में 6 माहीने से अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति नहीं लड़ पाएगा चुनाव।
- वैसे उम्मीदवार जो पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहेगी। गौरतलब है कि इस बार का पंचायत चुनाव 10 चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा। बीते दिनों नीतीश कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को 10 चरणों में सम्पन्न कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसके साथ ही चुनाव में खर्च हेतु 122 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन प्रस्ताव पर भी मुहर लगी थी। बता दें कि आगामी बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार राज्य में ईवीएम के जरिए मतदान किया जाएगा. इस बाबत 90 हज़ार नए ईवीएम की बिहार सरकार खरीद करेगी. इसपर होने वाले खर्च को सरकार ने मंजूरी दे दी है.