ब्यूरो रिपोर्ट
पटना: अब बिहार के ऑटोरिक्शा या बस में अश्लील और बोल्ड गानों को सुनकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। बिहार मे इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। अब जिसने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाने बजाय उसका परमिट तक रद्द हो सकता है। बिहार में अब कोई भी ऑटो रिक्शा वाला वल्गर गाना नहीं चला सकेगा। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई भी ड्राइवर ऑटो में अगर वल्गर सॉन्ग प्ले करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट के इस आदेश को राज्य के सभी जिलों में सर्कुलेट कर दिया गया है।

नए आदेश के मुताबिक अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टेंपो, ऑटो में वल्गर गाने बजाए जाते हें तो कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को ही रद्द कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस बारे में विभाग से सभी अधिकारियों को लेटर भेजा है। लेटर में ये भी कहा गया है कि 2018 में हुई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वल्गर सॉन्ग प्ले करने पर परमिट रद्द करने की शर्तों को रखा गया था। अधिकारियों का कहना है कि वल्गर सॉन्ग और वीडियो को चलने से रोकने के लिए इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है। विभाग के आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी इन नियमों की अनदेखी करता है जो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने में मनचलों की तो बहुत मौज रहती है पर महिलाएं, युवतियां और फैमिली मेंबर्स को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अक्सर इन्हीं परेशानियों को चलते लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर को इग्नोर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी कॉलेज गोइंग गर्ल्स को होती है। ऐसे गानों के चलते मनचलों की फब्तियां और अश्लील इशारों का भी सामना करना पड़ता था जो एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा थी। अब इस पर कड़ा एक्शन लिया गया है।