Nirbhik Nazar

उत्तराखंड मे ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को नियम के विरुद्ध चुने जाने पर हाई कोर्ट ने चार सप्ताह में मांगा जवाब 

ब्यूरो रिपोर्ट

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को बाहरी राज्य से चुने जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर  केंद्र सरकार, ओलम्पिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड ओलम्पिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बाहरी राज्य से चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन तथा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। वॉलीबाल एसोसिएशन ऑफ उत्तरांचल द्वारा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है।

एसोसिएशन का आरोप है कि वर्तमान ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पद का चुनाव नियम विरुद्ध तरीके से हुआ है। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं, वह उत्तराखंड के नहीं दिल्ली के हैं। जबकि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार प्रदेश ओलंपिक एसोसिशन के अध्यक्ष एवं सचिव प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्यों में से ही होना चाहिए। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।

nirbhiknazar
Author: nirbhiknazar

Live Cricket Score
Astro
000000

Live News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *