निर्भीक ब्यूरो
देहारादून: कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच उत्तराखंड सरकार 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि यह नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, हवाई मार्ग और रेलगाड़ियों से आने वाले लोगों पर एक अप्रैल से लागू होगा।
परामर्श में कहा गया है कि इन राज्यों से आने वाले लोग गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन करेंगे। इन लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जो उत्तराखंड के निवासी हैं। इसमें कहा गया है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन कानून, 2005, महामारी कानून, 1897 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय होगा।
परामर्श में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपरिहार्य परिस्थितियों में ही यात्रा करने की सलाह दी गयी है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और सभी सीमा चौकियों पर औचक कोविड जांच की व्यवस्था करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया जाता है, तो मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा।