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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुम्भ मेले को लेकर कोरोना जांच संबंधी दिये ये आदेश, 13 अप्रैल तक देनी होगी रिपोर्ट 

ब्यूरो रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अप्रैल यानी गुरुवार से शुरू हो रहे हरिद्वार महाकुंभ को लेकर कोरोना जांच संबंधी आदेश दिए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में रोजाना 50 हजार कोरोना टेस्ट करवाने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने मेला पार्किंग और गंगा घाटों के पास मोबाइल चिकित्सा वाहन तैनात करने का आदेश भी दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेला के दौरान एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। कहा है कि मेला क्षेत्र में क्वालिफाइड चिकित्सकों की तैनाती हो।

कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है, उनके लिए भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कुंभ क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन किए जाए। गंगा घाटों और कुंभ मेला क्षेत्र में जल पुलिस की तैनाती करें। केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन करें। इस संबंध में कोर्ट ने 13 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है।

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Author: nirbhiknazar

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