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भर्ती प्रक्रिया पर सख्ती: उपनल कर्मियों से जुड़े पदों पर पहले लेनी होगी अनुमति, अपर सचिव कार्मिक ने जारी किए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता श्री गिरधारी सिंह रावत ने उपनल के माध्यम से कार्ययोजित किए जाने वाले कर्मियों से संबंधित पदों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार, विभागों में सीधी भर्ती के ऐसे पद, जिन पर उपनल कर्मियों को तैनात किया जाना है, उनके लिए रिक्त पदों का अधियाचन (प्रस्ताव) भेजने से पहले अनिवार्य रूप से तीन विभागों—कार्मिक एवं सतर्कता, न्याय विभाग और वित्त विभाग से पूर्वानुमति लेनी होगी।

बिना अनुमति नहीं भेजे जाएंगे प्रस्ताव
अपर सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को संबोधित पत्र में स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का भर्ती प्रस्ताव चयन आयोग या संस्था को नहीं भेजा जाए।

शासनादेश के तहत लागू होंगे नियम
यह व्यवस्था सैनिक कल्याण अनुभाग के 3 फरवरी 2026 के शासनादेश के तहत लागू की गई है, जिसके अनुसार उपनल कर्मियों की तैनाती से जुड़े पदों पर विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

कड़ाई से पालन के निर्देश
शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन बना रहे।

सरकार के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता आने के साथ-साथ अनियमितताओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

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Author: nirbhiknazar

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