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बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण: प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज, एसआईटी जांच जारी, फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे आरोपी

चमोली। बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावा चोरी एवं कथित गबन मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्रमोद नौटियाल फिलहाल पुरसारी जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा विभिन्न पहलुओं पर लगातार की जा रही है।

एसआईटी ने चढ़ावा चोरी और कथित गबन की जांच के दौरान सबसे पहले तत्कालीन अध्यक्ष के निजी सचिव रहे प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। जांच में कुछ फुटेज में आरोपी कथित रूप से चढ़ावे की नकदी जेब में रखते हुए दिखाई देने का दावा किया गया है।

पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए प्रमोद नौटियाल को न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बाद में मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वर्तमान में दोनों आरोपी पुरसारी जिला कारागार में बंद हैं।

एसआईटी स्टॉक रजिस्टर, चढ़ावा अभिलेख, सीसीटीवी फुटेज और जब्त दस्तावेजों की जांच के साथ ही संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Author: nirbhiknazar

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