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दिवाली पर पटाखों पर पूरी रोक नहीं, 24 घंटे की छूट भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट संकेत दिया कि न तो पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा और न ही उन्हें पूरे दिन बेरोकटोक चलाने की अनुमति दी जाएगी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि दोनों स्थितियों के बीच संतुलित रास्ता निकालने की जरूरत है और पटाखे चलाने के लिए निश्चित समय तय किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से लोगों की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि पूरे दिन पटाखे चलाने से बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों समेत अन्य लोगों पर प्रदूषण का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने संकेत दिया कि त्योहार के दौरान पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय तय करने पर विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेरियम आधारित पटाखों को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा। उन्होंने बताया कि बेरियम वाले पटाखों का खुले में परीक्षण अभी किया जाना बाकी है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसके प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया है।

सुनवाई के दौरान पटाखों की लड़ियों यानी एक-दूसरे से जुड़े पटाखों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने का सुझाव भी सामने आया। पीठ ने इस सुझाव पर विचार करने की इच्छा जताई। हालांकि, पटाखों के इस्तेमाल को लेकर अंतिम व्यवस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट और आगे होने वाली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगी।

सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण और दिवाली के समय पराली जलाने का मुद्दा भी उठाया गया। अदालत ने कहा कि वह पटाखों के अनियंत्रित इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगी और त्योहार के दौरान निर्धारित समय में इनके इस्तेमाल की संभावना पर विचार करेगी।

यह मामला वर्ष 2015 से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अदालत दिल्ली और वायु प्रदूषण से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर निर्देश जारी करती रही है। वर्ष 2025 में भी अदालत ने दिवाली के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

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Author: nirbhiknazar

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