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उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से देंगे इस्तीफा

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति पद से इस्तीफा देंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।

अशोक कुमार सेवानिवृत्ति के बाद हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए थे। उनकी नियुक्ति को डॉ. डीएस मोर उर्फ देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में नियुक्ति को नियमों के अनुरूप नहीं होने का दावा करते हुए कुलपति के वेतन निर्धारण से संबंधित पत्र को भी चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2018 के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। अदालत ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के डॉ. एस. मोहन बनाम सचिव, कुलाधिपति, पुडुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य मामले में 2026 में दिए गए फैसले को भी ध्यान में रखने को कहा है।

अदालत के निर्देश के अनुसार अशोक कुमार को तीन सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना होगा। उनके इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डीन को अंतरिम रूप से कुलपति के दायित्व संभालने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने संबंधित कार्रवाई 31 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।

वहीं, अशोक कुमार ने कहा है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से पहले ही पद छोड़ने का मन बना लिया था। उनका कहना है कि वह अब परिवार को अधिक समय देना चाहते हैं और इस संबंध में सरकार को भी अवगत करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनका कार्यकाल दिसंबर 2025 तक था।

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Author: nirbhiknazar

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