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सरकारी कार्यालयों में समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत करने हेतु मुख्य सचिव ने किए आदेश जारी

देहरादून: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सरकारी कार्यालयों में समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत कर दी है। ये कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से कार्यालय आएंगे। इसके अलावा सरकार ने गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं, ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे 10 साल से कम आयु के हैं और 55 साल से अधिक आयु के कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय में बुलाने को कहा है।

प्रदेश में कोरेाना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमण सरकारी व निजी कार्यालयों में तेजी से पांव पसार रहा है। कर्मचारी भी लगातार कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं। इसे देखते हुए कर्मचारी संगठन लगातार सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने कुछ समय पहले इसे देखते हुए कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ ही कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव को गाइडलाइन भी जारी की थी। अब संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करते हुए 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव आेमप्रकाश द्वारा सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी आदेश के अनुसार राज्य में दिव्यांग कार्मियों को अपरिहार्य स्थिति को छोड़ कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो बैठकों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाए। किसी कारणवश वीडियो कान्फेंसिंग नहीं हो सकती तो फिर कम से कम कार्मिकों को बैठक में बुलाया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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Author: nirbhiknazar

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