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झारखंड मे 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, जारी रहेगा वैक्सीनेशन का कार्य

रांची : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। इस दरम्यान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। अगर इस अवधि में कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण भी दिखाना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं तमाम बंदिशों की घोषणा की। लॉकडाउन अवधि में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाली योजनाओं और कार्यक्रमों में कुछ छूट भी दी गई है।

कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन

लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री (राशन, दवा, दूध, सब्जी) की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाएं, कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल तो खुलेंगे, लेकिन वहां श्रद्धालुओं के प्रवेश की सीमा निर्धारित होगी। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से नहीं निकलेगा। उसे अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलने के लिए प्रमाणपत्र भी मांगे जा सकते हैं। मसलन, दवा लाने के नाम पर निकले तो डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा।

पांच व्यक्ति जुटे तो कार्रवाई

पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लगाने की तैयारी है जिसके बाद एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होटल से घरों तक खाने की होम डिलीवरी होगी। राज्य में पशु चारा की ढुलाई और आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर किसी सूरत में अधिक भीड़ नहीं लगने पाए। राज्य में फल-फूल, दूध और सब्जियां बिकती रहेंगी। प्रदेश के उद्योग-धंधे और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं है। औद्योगिक घराने अपने-अपने यहां शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध करेंगे। एक बार फिर गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद कर दिए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज फिलहाल सामान्य तरीके से चलता रहेगा।

इन्हें बंद कर दिया गया है

जिम, शिक्षण संस्थान, स्वी¨मग पुल, सिनेमा हॉल, पार्क, होटल-रेस्टोरेंट (बैठकर खाने पर प्रतिबंध), राशन, सब्जी व दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, शराब की दुकानें।

लॉकडाउन में जारी रहेगा वैक्सीनेशन

22 अप्रैल से शुरू होने वाले लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) के दौरान कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी योग्य लाभुकों से राज्य सरकार के निर्देशों के आलोक में कोविड-19 से संबंधित समुचित व्यवहार का पालन करते हुए टीकाकरण कराने की अपील की है।

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Author: nirbhiknazar

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