नैनीताल: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों और वादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाई कोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारियों से निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

रविवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल शुक्रवार तक बंद रहेगा। पहली व दूसरी मई को शनिवार और रविवार हैं। इस वजह से न्यायालय में कामकाज तीन मई से होगा। इस अवधि में न्यायालय की रजिस्ट्री भी बंद रहेगी। जरूरी व असाधारण परिस्थितियों से संबंधित मामले के लिए संबंधित वकील उपरोक्त अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।