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उत्तराखंड मे 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, न्याय से वंचित रहने वाला कोई भी शख्स दे सकता है प्रार्थना पत्र…

नैनीताल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न लंबित वादों का नि:शुल्क निस्तारण किया जाएगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैय्यद गुफरान ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा अब तक विभिन्न जिलों से करीब 20 हजार मामलों का डाटा तैयार कर लिया गया है। कहा कि 14 मई तक प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान फौजदारी के समनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामले, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय के मामले, श्रम संबंधी मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित मामले, विद्युत एवं जलकर बिलों से संबंधित मामले, वेतन भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, धन वसूली से संबंधित मामले समेत अन्य प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वादकारियों को नि:शुल्क न्याय दिलाया जाएगा।

उन्होंने अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो भी अपने प्रकरणों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वह 14 मई से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बताया कि किसी भी मामले में न्याय से वंचित रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। बीते मार्च में आयोजित लोक अदालत में 50 फीसदी से अधिक प्रकरणों का तत्काल प्रभाव से निवारण किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाएगा।

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Author: nirbhiknazar

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