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उत्तराखंड सरकार ने होली मिलन समारोह मे भीड़ जुटाने पर लगाई पाबंदी, गाइडलाइन हुई जारी  – मुख्य सचिव ओमप्रकाश

ब्यूरो रिपोर्ट

देहारादून: कोरोना का कहर जहां एक तरफ पिछले एक साल से जारी है वहीं इस बार कोरोना ने होली के रंगों को भी फीका कर दिया है। प्रदेश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत प्रदेश में होली के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने पर रोक लगाई गई है।

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना मामलो का संज्ञान लेते हुए  सरकार ने होली और अन्य सभी तरह के त्योहारों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। होली मिलन समारोह पर अब 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं।  उन्होंने कहा कि 28 और 29 मार्च को होली के त्योहार के बाद और भी कई त्योहार आने वाले हैं। ये त्योहार कोविड-19 की गाइडलाइन के नियम के मुताबिक ही मनाएं जाएंगे। होलिका दहन के मौके पर 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को अनुमति नही दी जाएगी।

होली मिलन समारोह कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।  इसके साथ ही 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रुप से बीमार लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज करना होगा।

होली खेलते वक़्त गाइडलाइन के मुताबिक बरतनी होंगी ये सावधानियां

-समारोह स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

-बुखार और जुखाम से पीड़ित व्यक्ति नहीं होंगे शामिल।

-होली के दौरान हुडदंग नहीं मचाया जाएगा।

-सार्वजनिक स्थानों पर तेज गानें और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंधित रहेगा।

-कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

-संकरी गलियों में होली खेलने से बचा जाएगा।

-पानी और गीले रंग से होली नहीं खेली जाएगी।

-समय-समय पर जिला प्रशासन के आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

-सभी तरह की गतिविधियों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।

-सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

– प्रशासन की ओर से दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Author: nirbhiknazar

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