ब्यूरो रिपोर्ट
रांची: रकारी-प्राइवेट नौकरी के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने वाले और करियर में बेहतरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance Scheme) देने का एलान किया गया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की सरकार ने 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का बड़ा एलान किया है। अगर आप युवा हैं, तो नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड में बेरोजगारी भत्ता (Jharkhand Unemployment Allowance Scheme) के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए, जरूरी कागजातों के साथ आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए एक अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना नाम से शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जाएगा। दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानि 7500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है। प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान मिलेगा।
जाहिर है कि यदि आप युवा हैं और इस योजना का लाभ उठा सकने की अर्हता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर रहे हों, उन्हें एफिडेविट के जरिये सही सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। आगे की जांच-पड़ताल में यदि आवेदकों की ओर से कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रोत्साहन भत्ता के लिए ये है जरूरी
आवेदक अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें
आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी है
अभ्यर्थी का बैंक में खाता (खाता नंबर) होना अनिवार्य है
आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से निश्चित तौर पर लिंक होना चाहिए
अभ्यर्थी के पास सरकारी संस्थान का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है
आवेदक स्पेशल कैटेगरी से हों, तो उन्हें विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि का प्रमाण पत्र देना होगा
बेरोजगारी भत्ता के लिए नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। तीन साल पुराना होने पर नवीकरण आवश्यक है
आवेदकों को अपने स्थायी पता का प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र देना जरूरी है
अभ्यर्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसके किसी रोजगार से नहीं जुड़ने और स्वरोजगार नहीं करने की सत्यता प्रमाणित की गई हो
आवेदक झारखंड के स्थानीय निवासी होने पर ही बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे