देहारादून: प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कार्यालयों में बैठकों व समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। शासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यालयों में कोई अनावश्यक आगंतुक नहीं आएगा। स्वास्थ्य खराब होने पर कर्मचारियों को कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। कार्यालयों में बाहर से मंगाया गया भोजन प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय परिसर में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी व सिगरेट का सेवन एवं थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही कार्यालयों में बैठने के लिए दो कुर्सियों के बीच छह फीट की सुरक्षित दूरी रखना आवश्यक किया गया है।
बुधवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शासकीय कार्यालय में सावधानी बरतने के संबंध में गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि सचिवालयों के सभी कक्ष, सीढिय़ों, लिफ्ट व रेलिंग आदि में सप्ताह में दो बार अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सभी कार्यालयों में हैंड सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाएगी। गाइडलाइन में कार्यालयों में एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की भी अपेक्षा की गई है। कहा गया है कि कार्यालयों के खुलने, बंद होने और मध्याह्न भोजन के समय में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं ताकि परिसर के भीतर और बाहर भीड़ न हो। कार्यालयों में यथासंभव सीढिय़ों का उपयोग किया जाएगा। लिफ्ट का प्रयोग एक बार में अधिकतम चार व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालयों के मुख्य द्वारा पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी पहचान पत्र साथ रखेंगे तथा कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मियों को जांच के समय यह पहचान पत्र दिखाएंगे। कार्यालय में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बैठकों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के उपयोग पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यालय में कर्मचारियों से अभिवादन व शिष्टाचार में हाथ न मिलाने की अपेक्षा की गई है।